नैनीताल:::-  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने चर्चित हत्या मामले में आरोपी मौ. गुलजार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा के अनुसार यह मामला 2 अगस्त 2023 का है। आरोपी गुलजार अपनी पहचान की महिला इरम खान को नैनीताल लेकर आया था, जहां दोनों तल्लीताल क्षेत्र के एक होटल में ठहरे थे। अगले दिन आरोपी ने महिला को जहर देकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
जांच में सामने आया कि मृतका इरम खान, आरोपी पर नौकरी दिलाने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं आरोपी पहले से शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता है। इरम खान द्वारा आरोपी के खिलाफ मुरादाबाद थाना में धारा 376, 377, 313, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले को वापस लेने के लिए आरोपी उस पर लगातार दबाव बना रहा था और मारपीट व जान से मारने की धमकी भी देता था।
इसी षड्यंत्र के तहत आरोपी गुलजार ने महिला को नैनीताल लाकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत भी दोषी ठहराया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि जमा करने पर 15 हजार रुपये मृतका की माता को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड अपराध से पीड़ित योजना के अंतर्गत मृतका की माता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed