नैनीताल :::- परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल नवाजिश खलीक द्वारा अवगत कराया गया है कि 14 अगस्त को जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल में जिला पचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद हेतु मतदान एवं मतगणना होनी है, जिस कारण जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल से 500 मी. की परिधि में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इस दौरान परगना नैनीताल के अन्तर्गत स्थित जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल के परिसर एवं परिसर से 500 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगें और न ही जलूस आदि निकालेंगे और न ही नारे आदि लगा सकेंगें। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम एंव अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र आदि लेकर मतदान एवं मतगणना स्थल अथवा उसके 500 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा। मतदान एवं मतगणना स्थल पर शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।कोई भी व्यक्ति मतदान एवं मतगणना स्थल के 500 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही अफवाहें फलायेंगा और न ही किसी प्रकार के पर्चो आदि का वितरण करेगा। मतदान एवं मतगणना डयूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्त्ति निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना मतदान एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान एवं मतगणना स्थल के 500 मीटर की परिधि में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। मतदान एवं मतगणना डयूटी में तैनात कार्मिक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। कोई भी व्यक्ति मतदान एवं मतगणना स्थल से 500 मीटर के भीतर ऐसी कोई सामाग्री अपने साथ लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिसे निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
इस निषेधाज्ञा का उल्लघंन भारतीय न्याय सहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। निषेधाज्ञा समय अभाव के कारण एक पक्षीय रूप से लागू की जा रही है। यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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