नैनीताल :::- उप जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलिक ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया कि कुलसचिव कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय नैनीताल के कार्यालय पत्र  के द्वारा कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन डीएसबी परिसर नैनीताल तथा जनपद नैनीताल अंतर्गत कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त विश्ववि‌द्यालयों में छात्र संघ चुनाव प्रारंभ होने की तिथि 22 सितम्बर से 27 सितम्बर तक कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय प्रशासनिक भवन में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अवधि में छात्र संघ चुनाव आयोजित होने हैं जिस कारण जिस कारण शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उक्त के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए  दिनांक 22 सितंबर से 27 सितंबर 2025 की अवधि के लिए परगना नैनीताल अंतर्गत स्थित कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर से 200 मीटर की परिधि में निषेधाजा आदेश लागू की गई है।
जिसके तहत कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर से 200 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनकी पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और ना ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और ना ही जुलूस आदि निकालेंगे और ना ही नारे आदि लगा सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र, तलवार, विस्फोटक आदि लेकर कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर से 200 मीटर की परिधि में नहीं आएगा। कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर से 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर से 200 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की ना ही अफवाहें फैलाएगा और ना ही किसी प्रकार के पर्ची आदि का वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति कुमाऊं विश्ववि‌द्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर से 200 मीटर की परिधि के भीतर ऐसी कोई सामग्री अपने साथ लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
कोई भी व्यक्ति ऐसे बैनर, पोस्टर, झंडे, पैम्पलेट्स आदि नहीं लगाएगा जिससे शांति तथा कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

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