नैनीताल:::- उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि नैनीताल की मॉल रोड को 01 अगस्त 2026 से पूर्ण रूप से नो हॉर्निंग ज़ोन (No Honking Zone) के रूप में प्रभावी किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक दायित्व सौंप दिए गए हैं।
उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने बताया कि मॉल रोड क्षेत्र में “नो हॉर्निंग ज़ोन” के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आवश्यक फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री तैयार कर अनुमोदन के उपरांत प्रमुख स्थानों पर शीघ्र स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क, एलईडी स्क्रीन तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को इस व्यवस्था की जानकारी मिल सके।
लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित मानकों के अनुसार मॉल रोड के दोनों ओर उपयुक्त स्थानों पर “नो हॉर्निंग ज़ोन” के संकेतक स्थापित किए जाएँ। वहीं, नगर पालिका परिषद को नगर के प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों, टोल टैक्स रसीदों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से “नो हॉर्निंग ज़ोन” का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे, एलईडी डिस्प्ले एवं अन्य निगरानी व्यवस्थाएँ स्थापित कर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन द्वारा होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, नाविक संघ एवं अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर जन-जागरूकता बढ़ाने तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन में सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील की है कि नैनीताल की शांत एवं स्वच्छ वातावरण की पहचान बनाए रखने के लिए “नो हॉर्निंग ज़ोन” के नियमों का पालन करें तथा अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें।
Almora
Bageshwar
Champawat
Crime
Dehradun
delhi
Haldwani
Nainital
News
pantnagar
Uncategorized
Uttarakhand
World News
इंटरनेशनल
इंडिया india
उत्तर प्रदेश
कलकत्ता
काशीपुर
कुरुक्षेत्र
टिहरी गढ़वाल
देहरादून
पश्चिम बंगाल
पौड़ी गढ़वाल
प्रशासन
भवाली
भीमताल
रामनगर
हरिद्वार
हरियाणा
हिमांचल प्रदेश
नैनीताल: मॉल रोड पर अब नहीं बजेगा हॉर्न, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश

