नैनीताल:::-   उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पाइंस स्थित शमशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने के मामले में राज्य सरकार को दो माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।  शमशान घाट तक सड़क नहीं होने से लोगों को शव ले जाने और वापस लौटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाना आवश्यक है।
अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती ने बताया कि वर्ष 2023 में इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नैनीताल के पाइंस स्थित शमशान घाट तक मोटर मार्ग से सीधा संपर्क नहीं होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को परेशानी होती है। याचिका में शमशान घाट तक सड़क निर्माण कर वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी को एक दिन वहीं जाना है।
न्यायालय के इस निर्देश के बाद अब पाइंस शमशान घाट तक सड़क निर्माण कार्य होगा।

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