नैनीताल:::- बक़रीद के मौके पर डीएसए फ्लैट मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नमाज की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होने वाली नमाज के दौरान शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा के उचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दकी ने बताया कि अंजुमन ए इस्लामिया की ओर से डीएसए फ्लैट मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 100 वर्षों से यहां ईद की नमाज अदा की जाती रही है, लेकिन इस वर्ष प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद मामले को हाईकोर्ट में रखा गया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक घंटे के लिए नमाज की अनुमति प्रदान कर दी।
उन्होंने बताया कि डीएसए फ्लैट मैदान में नमाज अदा होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होती और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होती। साथ ही मस्जिद परिसर में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण सभी के लिए एक साथ नमाज अदा करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए फ्लैट मैदान का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार वर्ष में केवल दो बार आता है, जिसे देखते हुए न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है।

