नैनीताल :::- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन तथा नैनीताल नगर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक सम्पूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न (ध्वनि संकेतकों) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश पूर्व में जारी किया गए थे। उक्त जारी आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवश्यक तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार नैनीताल में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक वाहनों में हॉर्न के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाए जाने हेतु पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका द्वारा की जा रही तैयातियों की विस्तार से समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय आम नागरिकों के साथ ही आने वाले पर्यटकों व बाहरी लोगों को इसकी पूर्व से जानकारी हो इस हेतु बृहद तौर पर प्रचार-प्रसार किया जाय। नो हॉर्न से संबंधित डिस्प्ले व साइन बोर्ड, फ्लैक्सी विभिन्न स्थानों में लगाए जाए। साथ ही आने वाले लोगों को यहॉं की स्वच्छता बनाए रखने पर्यावरण व झील संरक्षण हेतु भी प्रेरित किए जाने हेतु जगह जगह बोर्ड लगाते हुए जागरूक किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि मॉल रोड में शतप्रतिशत नो हॉर्न जॉन लागू कराए जाने हेतु स्थानीय संगठनों का भी महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यकीय है इस के लिए उन्होंने उपजिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी को शीघ्र ही स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन बार संघ, व्यापार संघ, नाव संगठन,डीएसए के साथ ही विभिन्न संगठनों व नैनीताल स्थित विभिन्न संस्थानों के साथ बैठक कर उनका भी सहयोग लिया जाय व उन्हें इस संबंध में जागरूक भी किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु वालिंटियर एनसीसी,एन एस एस,मेरा युवा भारत के वॉलिंटियर्स का भी सहयोग लिया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन हो तथा उल्लघंन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही कराए जाने के लिए मॉल रोड में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाय। इस सबंध में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल सर्वे कर सी सीटीवी लगाने के निर्देश दिए। ताकि निर्देशों का अनुपालन न करने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए 24 जुलाई से 31 जुलाई तक एक बृहद अभियान भी चलाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाएं ।
जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है। मॉल रोड की पहचान शांत, प्राकृतिक एवं सौम्य वातावरण के लिए है। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। इस निर्णय का उद्देश्य नगर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 01 अगस्त, 2026 से आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) डॉ.जगदीश चंद्रा , सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डे, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल आदि उपस्थित रहे।
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नैनीताल : 1 अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक वाहनों में हॉर्न के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित

