नैनीताल :::- संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका परिषद के क्षेत्रान्तर्गत सभी फड़, व्यवसायियों, नाव चालकों, घोड़ा चालकों, टैक्सी चालकों-बाइक चालकों का व्यवसाय से संबंधित सभी प्रपत्रों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। जिसमें 18 से 23 नवम्बर तक सभी फड़ व्यवसायियों का सत्यापन जबकि 25 से 30 नवम्बर तक नाव मालिक/ चालकों, घोड़ा मालिक/चालक, समस्त टैक्सी चालक-बाइक टैक्सी चालकों का सत्यापन किया जाना है।
उन्होंने उक्त अवधि तक सभी व्यवसायियों, चालकों को आधार कार्ड, स्थाई निवास पत्र, आय़ प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय निवास प्रमाण, वैधानिक कार्यवाही नहीं होने पर शपथ पत्र, पुलिस सत्यापन और पालिका की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, आय का श्रोत नहीं होने संबंधी शपथ पत्र और व्यवसाय से संबंधित सक्षम सरकारी विभाग द्वारा निर्गत प्रारुप पर शपथ पत्रों को नगर पालिका में जमा कर सर्वे टीम के माध्यम से अपने व्यवसाय का सत्यापन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रपत्रों के अवैध या अन्य शिकायत आदि पाए जाने की स्थिति में तत्काल पात्रता निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी।