नैनीताल:::- 3 व 4 नवम्बर 2025 को जनपद नैनीताल में राष्ट्रपति भारत गणराज्य के भ्रमण एवं प्रवास कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार संपूर्ण जनपद नैनीताल क्षेत्र को Drone–No Fly Zone घोषित किया गया है। इस अवधि में जनपद की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय राष्ट्रपति की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
प्रशासन ने जनपद में निवासरत नागरिकों, पर्यटकों, ड्रोन ऑपरेटरों, ब्लॉगर्स एवं वीडियोग्राफरों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के ड्रोन को अनधिकृत रूप से न उड़ाएं। आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया जाएगा।
प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी कार्य से बचें और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।


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