नैनीताल:::- मामला जुलाई 2020  का है, जब तल्लीताल थाने में जोगेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराते हुवे तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके कमरे के लॉकर से सोने और हीरे के आभूषण, एक सोने की अंगूठी और करीब 50,000 रुपये चोरी हो गए है। इस मामले में संदेह की सुई परिवार की बहू अरवीन कौर पर गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। अगस्त 2020 में, पुलिस ने कुछ गायब आभूषण अरवीन कौर के कब्जे से बरामद करने का दावा किया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त जिला जज (जूनियर डिवीजन) आयशा फरहीन के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरीश चंद्र पांडेय और शंकर सिंह चौहान ने प्रतिपरीक्षा और तर्कों के माध्यम से साबित किया कि अरवीन कौर का चोरी से कोई संबंध नहीं है।न्यायालय ने पाया कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को आधार मानते हुए आरोपी महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 और 411 से दोषमुक्त कर दिया।

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