नैनीताल  :::- जिलाधिकारी  ललित मोहन रयाल ने बताया कि जनपद के विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कतिपय व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सकीय अर्हता व पंजीकरण के नीम-हकीमों, अप्रशिक्षित नाड़ी/नस देखने वालों एवं अनधिकृत इलाज करने वालों द्वारा अवैध रूप से क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा यह कार्य जन-स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण है।

जिलाधिकारी ने जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित दवाखानों, नीम हकीम, झोलाछाप क्लीनिक आदि के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा दो अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है।



जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल, सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक किया है।


जिलाधिकारी ने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नैनीताल, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक और सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी नैनीताल तथा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी (जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित) को सम्मिलित कर समिति समिति का गठन किया है।

उपरोक्त समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाकर क्लीनिक संचालकों की शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल के वैध पंजीकरण एवं औषधि लाइसेंस का गहनता से सत्यापन करेगी। जिलाधिकारी में सख्त निर्देश दिए कि बिना वैध प्रमाण पत्र के पाए जाने वाले क्लीनिकों/प्रतिष्ठानों को तत्काल सील किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार FIR दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में लगे नीम-हकीमों व अवैध चिकित्सकों के सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्री, होर्डिंग्स एवं पोस्टरों को तत्काल हटवाया जाना सुनिश्चित करेगी।

जिलाधिकारी ने समिति के दायित्वधारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्राथमिकता के आधार पर सघन अभियान चलाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की दैनिक आख्या उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करवाएंगे।

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